उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले के थराली और देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताओं संबंधी जनहित याचिका में जांच समिति को 8 सप्ताह के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सिद्धार्थ साह ने बताया कि बागेश्वर निवासी गोपाल वनवासी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि चमोली के विकासखंड थराली और विकासखंड देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताएं की गई है.उन्होंने चमोली के जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर थराली और देवाल की पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की एक माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ता का कहना है जिलाधिकारी के आदेशों पर जांच कर रिपोर्ट पेश करने की समयावधि बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को नही सौंपी गई। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना कर कहा कि पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच जल्द से जल्द जिलाधिकारी को सौंपी जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सके।